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काग के भाग बड़े सजनी

  पितृपक्ष में रसखान रोते हुए मिले। सजनी ने पूछा -‘क्यों रोते हो हे कवि!’ कवि ने कहा:‘ सजनी पितृ पक्ष लग गया है। एक बेसहारा चैनल ने पितृ पक्ष में कौवे की सराहना करते हुए एक पद की पंक्ति गलत सलत उठायी है कि कागा के भाग बड़े, कृश्न के हाथ से रोटी ले गया।’ सजनी ने हंसकर कहा-‘ यह तो तुम्हारी ही कविता का अंश है। जरा तोड़मरोड़कर प्रस्तुत किया है बस। तुम्हें खुश होना चाहिए । तुम तो रो रहे हो।’ कवि ने एक हिचकी लेकर कहा-‘ रोने की ही बात है ,हे सजनी! तोड़मोड़कर पेश करते तो उतनी बुरी बात नहीं है। कहते हैं यह कविता सूरदास ने लिखी है। एक कवि को अपनी कविता दूसरे के नाम से लगी देखकर रोना नहीं आएगा ? इन दिनों बाबरी-रामभूमि की संवेदनशीलता चल रही है। तो क्या जानबूझकर रसखान को खान मानकर वल्लभी सूरदास का नाम लगा दिया है। मनसे की तर्ज पर..?’ खिलखिलाकर हंस पड़ी सजनी-‘ भारतीय राजनीति की मार मध्यकाल तक चली गई कविराज ?’ फिर उसने अपने आंचल से कवि रसखान की आंखों से आंसू पोंछे और ढांढस बंधाने लगी।  दृष्य में अंतरंगता को बढ़ते देख मैं एक शरीफ आदमी की तरह आगे बढ़ गया। मेरे साथ रसखान का कौवा भी कांव कांव करता चला आ...

Promise of marriage, Tinder and rape: How the law may be punishing innocent men and patronising women शादी, टिंडर और बलात्कार का वादा: कानून कैसे निर्दोष पुरुषों को दंडित कर सकता है और महिलाओं को संरक्षण दे सकता है

वयस्कों की सहमति से उनके भावी विवाह के बीच यौन संबंधों की वैधता को जोड़ने से युवा भारतीयों की बढ़ती यौन स्वतंत्रता के मद्देनजर इसकी उपयोगिता समाप्त हो सकती है।
भविष्य में शादी के वादे पर अपनी इच्छा से यौन संबंध बनाने वाली महिला की स्थिति को समझने में विफलता ने बलात्कार पर कानून का घोर दुरूपयोग किया है।
How the law may be punishing innocent men and patronising women

दो बहुत प्यार करने वाले कॉलेज के साथी, अलग-अलग जातियों से संबंधित, अक्सर अपने परिवारों को अपनी शादी के लिए राजी करने की आसन्न चुनौती पर चर्चा करते थे। हालांकि, उनके आपसी स्नेह की शक्ति से प्रेरित होकर, उनका भावनात्मक और शारीरिक संबंध बना रहा। अंततः लड़के के दूर होने पर, उसके परिवार के विरोध के दबाव में, लड़की ने अपने कई वर्षों के प्रेमी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया।
देश भर के पुलिस स्टेशनों को हर साल महिलाओं से ऐसे हजारों आवेदन प्राप्त होते हैं जिनमें "बलात्कार" का आरोप लगाया जाता है जब लिव-इन-रिलेशनशिप सहित दीर्घकालिक संबंध समाप्त हो जाते हैं या जब महिला के यौन संबंध के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए परिवार का दबाव होता है, ऐसा पाया गया है.



बलात्कार का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 90 के संयुक्त पठन से बनता है। धारा 375 के अनुसार, एक पुरुष को बलात्कारी माना जाता है यदि वह किसी महिला के साथ "उसकी सहमति के बिना" यौन संबंध बनाता है। धारा 90 बताती है कि "गलतफहमी के तहत" दी गई सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है। इसलिए, एक महिला जो शादी के वादे पर एक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, उसका तर्क है कि उसकी सहमति "गलत धारणा" के तहत दी गई थी कि आरोपी उससे शादी करने जा रहा था। अब चूंकि विवाह नहीं हुआ था, कई प्रशंसनीय कारणों में से किसी के लिए, संभोग के लिए सहमति को नहीं माना जाना चाहिए।
अदालतें लंबे समय से इस सवाल से जूझ रही हैं कि क्या वयस्कों के बीच इस तरह के सहमति से बने यौन संबंध, अक्सर लंबी अवधि तक, "बलात्कार" के रूप में माने जाने चाहिए। कई निर्णयों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं, जब तक कि यह निर्णायक रूप से साबित न हो जाए कि धोखाधड़ी के माध्यम से सहमति मांगी गई थी। इस तरह की बढ़ती शिकायतों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि सेक्स के लिए एक महिला की सहमति प्राप्त करने के लिए बनाई गई कथित "गलतफहमी" घटना के करीब होनी चाहिए और वर्षों तक नहीं खिंचनी चाहिए।


युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ रिश्ते की गतिशीलता आगे चलकर एक क्वांटम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जो एक खास उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए सोशल मीडिया ऐप की बढ़ते प्रयोग के माध्यम से आकस्मिक डेटिंग और अल्पकालिक यौन संबंधों में तेजी से संलग्न है। इस प्रवृत्ति से पैदा हुई कानूनी चुनौती कुछ दिनों पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई नवीनतम राहत में स्पष्ट है, झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए अभियोजन पक्ष की सहमति प्राप्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए एक अपीलकर्ता की 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया गया। अपीलकर्ता ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि वह टिंडर पर शिकायतकर्ता से मिला था। जबकि टिंडर और इसी तरह के ऐप के माध्यम से यौन संपर्क किसी भी तरह से शादी का वादा नहीं है, इस मामले में, अभियोजन पक्ष के पिछले ब्लॉग पोस्ट भी थे, जिसमें कहा गया था कि वह शादी की संस्था में विश्वास नहीं करती थी। 
अब जानने योग्य तथ्य ये हैं, कि क्या वास्तव में महिलाएं स्वयं ही इस प्रकार के प्रलोभन में फंसना चाहती हैं या वे स्वयं को इतना तो मॉडर्न मानती हैं कि इस प्रकार की संस्था उनके लिए भी हैं।
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